409 crime registered against District CEO Mishra, can be punished for ten years
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोरबा जनपद CEO जीके मिश्रा के खिलाफ सिविल लाइन थाने में IPC की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आदिवासी विकास विभाग द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज
मिली जानकारी के अनुसार, मामले में जांच उपरांत प्रशासन की ओर से आदिवासी विकास विभाग द्वारा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने CEO जीके मिश्रा और पांडेय के खिलाफ IPC की धारा 34 309 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है धारा 409
आपको बता दे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अनुसार, जो भी कोई लोक सेवक के नाते किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हो या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।