दामाद के हत्या की दोषी सास को हुई आजीवन कारावास, नाबालिक साली हुई दोषमुक्त
रामपुर चौकी क्षेत्र में दो साल पहले सास ने शराब के नशे में धूत्त अपने दामाद की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपित कुंती सोनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग बेटी को दोषमुक्त कर दिया।
13 दिसंबर 2021 अमित सोनी रामपुर चौकी क्षेत्र में अपनी सास कुंती सोनी के घर अटल आवास पहुंचा था। अमित की पत्नी उससे अलग होकर किसी अन्य से शादी कर ली थी। इसी बात को लेकर अमित का उसकी सास कुंती सोनी से विवाद हो गया। अमित की सास ने न्यायालय के समक्ष बयान भी दिया था कि अमित की नजर उसकी दूसरी बेटी पर थी।
घटना दिनांक को अमित नशे की हालत में उसके घर पहुंचा था। इस दौरान विवाद होने पर उसने डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने दो मामले दर्ज कर कुंती के साथ ही उसकी नाबालिग बेटी को भी आरोपित बनाया था। लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि सहायक शासकीय लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य के साथ कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के आधार पर अपराध साबित किया गया। मृतक को अंतिम बार आरोपित के घर पर देखा गया था।
डंडे से मारने पर चोट लगने से उसकी मौत हुई। अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपित कुंती सोनी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ ही दो हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है, जबकि उसकी नाबालिग बेटी को दोषमुक्त कर दिया गया।