परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी हुई नई अधिसूचना, 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण होगा रद्द
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी अब जिन वाहनों को 15 साल होने को है उन्हें अब नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ेगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी सरकारी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पहले किया गया था, वह सभी नियम के मुताबिक स्क्रैप हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी।
पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उनका उद्देश्य प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति शुरू करते हुए कहा था कि यह नीति अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को कैटेगराइज करने में मदद करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।