बहुचर्चित रावलमल जैन ‘मणि’ दंपत्ति हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्यारे बेटे को हुई फांसी की सजा

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The court gave its verdict in the famous Ravalmal Jain ‘Mani’ couple murder case, the murderer’s son was sentenced to death

भिलाई। दुर्ग शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन ‘मणि’ दंपत्ति हत्याकांड पर दुर्ग न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया है। पांच साल पुराने इस मामले में पिता और माता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत ने दोषी करार दिया है, और उसे फांसी की सजा सुनाई। आरोपी को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल सप्लाई करने वाले आरोपियों को भी अदालत ने 5-5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन कटघरे में ही बेहोश हो गया था।

आपको याद दिला दें कि वर्ष 2018 का आगाज ही इस दोहरे हत्याकांड से हुई थी। एक जनवरी 2018 की तडक़े नगपुरा पाश्र्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी दुर्ग पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश शैलेष तिवारी की अदालत में किया जा रहा था। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने पितृ व मातृ हंता पुत्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगत सिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है।

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