सौम्या चौरसिया ने जमानत के लिए किया अपील
छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने जमानत की मांग की है। उनकी ओर से रायपुर की विशेष अदालत में पेश हुए दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने जमानत पर 2 घंटे तक बहस की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिवक्ता ने इसका जवाब देने के लिए समय मांगा है। अदालत ने ईडी को शुक्रवार 11:00 बजे तक जवाब देने को कहा है।
सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता ने यह कहा है कि जिन धाराओं के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है वह केस तो उन पर बनता ही नहीं है। ईडी की तलाशी में सौम्या चौरसिया के यहां से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। और अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उनका कोल परिवहन मामले से कोई भी लिंक नहीं है। मनी लांड्रिंग केस में एक महिला को इतने अधिक समय तक जेल में रखा नहीं जा सकता है उनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसे में उनको जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने जमानत आवेदन के साथ पेश तर्कों का जवाब देने के लिए समय मांगा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ईडी को शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक का समय दिया है। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी।