Income Tax Slab: अगर आपकी सैलरी 8 लाख या फिर 10 लाख रुपये है तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं !

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Income Tax Slab: If your salary is 8 lakh or 10 lakh rupees, then you do not need to pay a single rupee income tax!

New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले टैक्स बचाने के कई तरीके शेयर किए हैं। इसके जरिए लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं। आप कैसे 8 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 8 लाख या फिर 10 लाख रुपये है तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

होम लोन पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 (b) के तहत छूट का फायदा मिलेगा। इसमें सिर्फ चुकाए ब्याज पर छूट का फायदा मिलेगा। इसमें 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऑटो लोन पर भी छूट मिलेगी। इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEB के तहत अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है और व्हीकल लोन पर लिया है, तो उस पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।

सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके जरिए एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी समेत कई योजनाओं में पैसा लगाकर छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 80C के तहत छूट का फायदा मिलेगा। इसमें 1.5 लाख रुपये से ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। अगर आपने 80C में पहले कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है, तो भी अधिकतम सिर्फ डेढ़ लाख का ही फायदा मिलेगा।

हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इसमें 25 हज़ार तक की छूट मिलती है। अगर माता, का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको टैक्स में पूरे 50 हज़ार रुपए की छूट मिल जाएगी।

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