वीडियोकॉन लोन घोटाले के आरोपी दीपक कोचर और चंदा कोचर को मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को ICICI बैंक-Videocon लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उनकी रिहाई का आदेश दिया है और कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी थी।चंदा कोचर और दीपक कोचर को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। चंदा कोचर को बायकुला जिला जेल (महिला जेल) में रखा गया था, वहीं दीपक कोचर को आर्थर रोड जेल में रखा गया था।
रिपोर्ट के अनुसार चंदा कोचर की ओर से तर्क देते हुए वरिष्ठ एडवोकेट अमित देसाई ने वकील कुशाल मोर के साथ कहा कि उन्हें बेपरवाह पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चंदा कोचर को नहीं पता था कि उनके पति के बिजनेस के साथ क्या हो रहा है। देसाई ने आगे कहा एक पुरुष अधिकारी ने ICICI बैंक के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया जो कानून के तहत आवश्यक महिला अधिकारी की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है।