दो दिनों तक बंद रहेंगी शराब दुकाने, आदेश जारी

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Liquor shops will remain closed for two days, order issued

रायगढ़। जिले के नगर निगम में पार्षद के उप निर्वाचन 2022-23 हेतु 7 जनवरी को शाम 5 बजे से 9 जनवरी 2023 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 12 जनवरी 2023 को संपूर्ण दिवस देशी व विदेशी मदिरा दुकान चक्रधर नगर, किनारा होटल-बार को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

उक्त शुष्क अवधि में समस्त देशी तथा विदेशी मदिरा (सीएस 2 घघ, एफएल 1 घघ एवं किनारा एफ.एल.-3 होटल बार)दुकानों को सील कर बंद करने हेतु अपर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा आदेश जारी किया है। इसी तरह जिले के त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु 7 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक कम्पोजिट मदिरा दुकान पुसौर, विदेशी मदिरा दुकान पुसौर को पूर्णत:बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त शुष्क अवधि में उक्त समस्त देसी तथा विदेशी मदिरा (सी.एस.2 घघ एवं एफ.एल.1 घघ)दुकानों को सील कर बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

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