बिकरू कांड की आरोपित खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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बिकरू कांड की आरोपित खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

कानपुर के बहुचर्चित बिकरू हत्याकांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है, खुशी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत से इनकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर आज फैसला हुआ। यूपी सरकार के साथ-साथ कांड में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी खुशी दुबे की जमानत दिए जाने के फैसले को लेकर विरोध दर्ज किया था। इस हत्याकांड में जमानत पाने वाली खुशी दुबे पहली आरोपित है।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत के आदेश पर सरकार ने कहा था कि आरोपित के बाहर आने से विकास दुबे का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है, इस पर कोर्ट ने कहा कि जिस समय घटना हुई थी उस समय खुशी की उम्र 17 वर्ष से भी कम थी। खुशी को हर हफ्ते संबंधित थाने में हाजिरी लगाने को कहा गया है फिलहाल सेशन कोर्ट को खुशी दुबे की जमानत के लिए शर्तें तय करने का निर्देश भी दिया गया है।

बता दें कि दो जुलाई 2020 की रात बिकरू गांव में गैंगेस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना से दो दिन पहले ही अमर दुबे से शादी कर खुशी बिकरू गांव पहुंची थी। पुलिस ने उसे भी आरोपी बना जेल भेजा था। बिकरू गांव में दो जुलाई की रात पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी। विकास व उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर सीओ व एसओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे समेत छह बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।

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