छत्तीसगढ़: 3 घोटालों के आरोपियों को अलग-अलग जेल में भेजने का आदेश

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रायपुर,23 अक्टूबर:छत्तीसगढ़ में विभिन्न घोटालों के आरोपियों को अलग-अलग जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है। रायपुर स्थित ईडी (अर्थव्यवस्था अपराध विभाग) की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है, जिसमें आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी शामिल हैं।

विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आबकारी घोटाले के तीन आरोपियों को विभिन्न जेलों में भेजा जाएगा। इसमें कारोबारी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा को कांकेर और एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

इसी प्रकार, कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में भेजा जाएगा। जबकि, कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को भी जगदलपुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

हालांकि, अनवर ढेबर के वकील ने बताया है कि वे इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के साथ अन्याय हो रहा है और वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

विशेष अदालत का यह निर्णय राज्य में घोटालों की जांच की प्रक्रिया को तेज करने और आरोपियों के बीच संभावित सांठगांठ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की संलिप्तता को समाप्त किया जा सकेगा और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने इस आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे घोटालों के मामलों में न्याय की प्रक्रिया को तेजी मिलेगी।

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