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कुसमुण्डा। कुसमुण्डा क्षेत्र के कार्यालय संपदा अधिकारी, एसईसीएल ने विकास नगर, कुसमुण्डा में अनधिकृत कब्जाधारक प्रीतिम लाल मिरी को लोक परिसर से बेदखली के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारकों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और प्रपत्र (बी) (II) के तहत दिया गया है।
नोटिस के अनुसार, प्रीतिम लाल मिरी को निर्देश दिया गया है कि वे 13 जनवरी 2026 को कार्यालय संपदा अधिकारी, एसईसीएल, कुसमुण्डा क्षेत्र में उपस्थित होकर यह कारण बताएं कि उन्हें उक्त परिसर से क्यों बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने पक्ष को साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।