Saturday, January 17, 2026

महुआ मोइत्रा को राहत, CBI चार्जशीट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Must Read
Getting your Trinity Audio player ready...

नई दिल्ली। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल द्वारा CBI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया है। यह मंजूरी 12 नवंबर को दी गई थी।

जस्टिस अनिल क्षतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि लोकपाल से इस मामले में गंभीर प्रक्रिया संबंधी चूक हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारा मानना है कि लोकपाल ने इस मामले में गलती की है।”

Chaitanya Baghel : 3200 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

हाईकोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया है कि वह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत कानून के अनुरूप एक महीने के भीतर नए सिरे से फैसला करे। तब तक CBI महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकेगी।

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि लोकपाल ने चार्जशीट की मंजूरी देते समय अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी देने से पहले उसका पक्ष या टिप्पणी लेना जरूरी होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया।

Latest News

CG NEWS : बस्तर में तेंदुए का वीडियो वायरल, वन मंत्री केदार कश्यप ने फेसबुक पर किया शेयर, वन विभाग ने बताया फर्जी

CG NEWS : जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल...

More Articles Like This