Monday, October 27, 2025

Night shift female employee: महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, लिखित सहमति और सुरक्षा अनिवार्य

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Night shift female employee नई दिल्ली | 23 अक्टूबर 2025| दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को अब दुकानों, दफ्तरों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के तहत महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन यह पूरी तरह स्वैच्छिक (वॉलंटरी) होगा — यानी उनके लिए लिखित सहमति देना अनिवार्य होगा।

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 क्या हैं नए नियम:

 सुरक्षा को मिली प्राथमिकता

सरकार ने साफ किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर CCTV, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा गार्ड, और घर तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, महिला कर्मचारियों की शिकायतों और सुझावों के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक महिला कल्याण अधिकारी (Women Welfare Officer) की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है।

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