Saturday, February 21, 2026

समय पर एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट दावा जांच अधिकारी को कराएं उपलब्ध-कलेक्टर

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कोरबा 13 नवम्बर 2024/ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा “टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022” लागू की गई है। उक्त संबंध में हिट एवं रन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
समिति के दावा निपटान आयुक्त एवं कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय कमिटी की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में अज्ञात वाहनों द्वारा होने वाले सड़क दुर्घटना के प्रकरणों को गम्भीरता से निराकृत करने एवं पीड़ित परिवारों को प्रतिकार राशि शीघ्रता से प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत व अपर कलेक्टर श्री दिनेश नाग, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने हिट एंड रन के प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण के लिए सम्बंधित थानों में दर्ज हुए प्रकरणो को अविलंब दावा जांच अधिकारी (एसडीएम) को प्रेषित करने के लिए कहा। साथ ही समय पर एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने की बात कही। इस हेतु राजस्व व पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में योजना के निहित प्रावधान एवं नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत भारत सरकार हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करती है। जिसमें मृत्यु की स्थिति में मृतक के वैध परिजनों को 2 लाख रुपए एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। प्रतिकार राशि प्राप्त करने हेतु मृतक/घायल के परिजनों को प्रारूप 1 व प्रारूप 4 को विधिवत भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दावा जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। दावा जांच अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यथाशीघ्र पीड़ित परिजनों को प्रतिकार राशि प्रदान की जाएगी।

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