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आजकल तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने पर भी चालान कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस गलत चालान के खिलाफ ऑनलाइन अपील कर सकते हैं और बिना कोई जुर्माना दिए इसे रद्द करवा सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे करें गलत चालान के खिलाफ शिकायत?
डिजिटल इंडिया के दौर में ट्रैफिक चालान से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें:
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सबसे पहले eChallan Parivahan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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वहां ‘Grievance’ या ‘Dispute’ सेक्शन में जाएं।
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अब अपना चालान नंबर, वाहन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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चालान की डिटेल्स के साथ एविडेंस (सबूत) अपलोड करें जो यह साबित कर सके कि चालान गलत है।
सबूत के तौर पर क्या-क्या दे सकते हैं?
गलत चालान के खिलाफ अपील में नीचे दिए गए सबूत आपकी मदद कर सकते हैं:
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ट्रैफिक कैमरे की गलती का स्क्रीनशॉट
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घटना के समय की आपकी GPS लोकेशन का डेटा
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वाहन की फोटो
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आरसी (RC) या इंश्योरेंस की स्कैन कॉपी
शिकायत के बाद क्या होगा?
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ऑनलाइन अपील दर्ज करने के बाद आपको एक Grievance ID मिलेगा।
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इस ID की मदद से आप अपने केस की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं।
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अगर जांच में पाया गया कि चालान वाकई गलत था, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
ध्यान रखें: गलत जानकारी न दें
ऑनलाइन अपील तभी करें जब आपको 100% यकीन हो कि गलती आपकी नहीं है। झूठे या अधूरे दस्तावेज देने पर आपकी अपील खारिज हो सकती है और आगे की कार्रवाई भी हो सकती है।