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कोरबा : शहर के चौपाटी के पास संचालित आइसक्रीम फैक्ट्री के विरुद्ध मिली शिकायत के आधार पर नगर निगम और श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए श्री देव आइसक्रीम को सील कर दिया गया है।
नगर निगम तथा श्रम अधिकारियों द्वारा 19 अप्रैल को संयुक्त कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री सील की गई है। जाँच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में एक 17 साल का नाबालिग भी काम कर रहा था। इस मामले में बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया है।
अंतरराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण तैयार किया गया है और इसे न्यायालय में प्रकरण लगाया जाएगा। गौरतलब है कि कलेक्टर श्री अजीत वंसत द्वारा नियमों का उलंघन करने वाले फैक्ट्री के विरुद्ध शिकायत मिलने तथा अन्य समय पर जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

