BREAKING: CGMSC घोटाला: हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत, अग्रिम जमानत याचिका रद्द

Must Read

बिलासपुर। CGMSC घोटाले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. करीबन 660 करोड़ के घोटाले की ACB-EOW जांच कर रही है.

2021 में मेडिकल उपकरण खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ था. आरोप है कि जरूरत का सही आंकलन किए बगैर खरीदी की गई है. मामले में ACB-EOW ने मोक्षित कार्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कार्पोरेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है.

कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग के CGMSC ने मोक्षित कॉरपोरेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजकोष को खाली किया गया था. इस पूरे मामले को लेकर भारतीय लेखा एंव लेखापरीक्षा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) आईएएस यशवंत कुमार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार पिंगआ को पत्र लिखा था.

लेखा परीक्षा की टीम की ओर से CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया था. ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया.

    Latest News

    Holi Security Alert : दो मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियां खंडित होने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

    Holi Security Alert , कवर्धा (कबीरधाम) — होली के त्योहार से ठीक पहले कवर्धा जिले के दामापुर पुलिस चौकी...

    More Articles Like This