बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, BJP शासित राज्यों में इस तरह के कार्रवाई पर लग सकता है ब्रेक!- Supreme Court On Bulldozer Action

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दिल्ली.देश के कई बीजेपी  शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायलय ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, “अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने लगाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि  शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है।

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साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण ‘बुलडोजर नीति’ पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाला बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनक़ाब हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, “बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। ‘त्वरित न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजानों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर बीजेपी सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं।

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