पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रोकने वालों की पुलिस करेगी पहचान:शिकायतकर्ता प्लाटून कमांडर वीडियो देखकर करेंगे आरोपियों की पहचान

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के बाद अब भिलाई तीन पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने प्लाटून कमांडर डामन सिंह देशमुख से घटना स्थल का वीडियो मांगा है और उनसे कहा है कि वो उन लोगों की पहचान करें, जिन्होंने पूर्व सीएम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की है।

छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि 24 अगस्त की दोपहर भिलाई तीन सिरसा गेट के पास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गलत नारेबाजी की। जब वो जाने लगे तो उनका सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास किया। जब उनके जेड सिक्यूरिटी सुरक्षा पर लगे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो उन लोगों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की।

यह मामला प्रकाश में आने के बाद भिलाई तीन पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर डामन सिंह देशमुख को फोन करवाया। इसके बाद उनसे कहा गया कि वो मामले की शिकायत लिखित रूप में थाने आकर दें। डामन सिंह ने मामले की शिकायत रात में दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत पर 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला रोककर नारेबाजी करने का आरोप

शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस अब ऐक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने घटना स्थल का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मंगाया है। साथ ही डामन सिंह देशमुख को कहा गया है कि वो घटना के समय का वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराएं और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करें कि किन लोगों ने उनके और सीएम के साथ गलत व्यवहार किया है। डामन की पहचान के बाद पुलिस मामले में आरोपियों का नाम पंजीबद्ध करेगी।

पुलिस ने इस प्रकरण में कई गंभीर धाराएं दर्ज की हैं। इसमें कई गैर जमानती भी हैं। पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में धारा 126 लगाई है। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई भारत सरकार के साथ संधि या शांति संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र पर लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा। ऐसा करने वाले को एक से सात साल कैद की सजा हो सकती है।

पुलिस ने मामले में धारा 189 (2) लगाया है। यह धारा तब लगती है, जब कोई किसी लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। या फिर वह उसे उसके कार्यों में देरी से पहुंचाने की कोशिश करता है। इस धारा में एक से डेढ़ साल तक की कैद की सजा है।

पुलिस ने मामले में धारा 221 लगाया है। इस धारा के तहत आरोपी की न्यायालय से दस साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने 24 अगस्त 2024 को दुर्ग में एक दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। वो भिलाई तीन स्थित अपने आवास से दोपहर एक बजे निकले थे। रास्ते में सिरसा गेट के पास बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों के लोग विशेष संप्रदाय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

सुरक्षा अधिकारी का आरोप है कि पूर्व सीएम के काफिले को सिरसा गेट में प्रदर्शनकारियों द्वारा रुकवाया गया। जब वो गाड़ी से उतर प्रदर्शनकारियों से बात करने उनके पास पहुंचे तो उनके द्वारा अभद्र प्रकार के नारे लगाए जाने लगे। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वो लोग उनसे धक्का-मुक्की करने लगे। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सीएम को सुरक्षित तरीके से उनकी गाड़ी में बैठाया और वहां से दुर्ग के लिए रवाना हो गए।

भिलाई तीन थाना अंतर्गत दो विशेष संप्रदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। मामला बढ़ने पर शुक्रवार रात को बजरंग दल के कार्यकर्ताओ ने पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने मामले में विशेष संप्रदाय के युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया।

इसके बाद इस मामले ने आज राजनीतिक रंग ले लिया। बजरंग दल के नेता अरुण शर्मा के नेतृत्व में उनके लोग सिरसा गेट में प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनके ऊपर उनकी गाड़ी को रोकने और सुरक्षा को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल ने उनका रास्ता रोककर दुर्ग के प्रदर्शन स्थल पर जाने से रोका। उन्हें कल रात हुई घटना की जानकारी नहीं थी। इसके बाद भी 50 से 60 लड़कों ने उनका रास्ता रोका और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। उन्हें जेड सिक्यूरिटी मिली है, इसके बाद भी उसमें चूक की गई है।

शुक्रवार 23 अगस्त की रात साढ़े 11 बजे भिलाई-3 में राम मंदिर के पास सामान्य दुर्घटना के चलते एक ट्रक खड़ा था। वहां जाम की स्थिति बन रही थी। इसलिए एकता नगर निवासी पुष्पराज सिंह राजपूत ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा था। तभी वहां शकील नाम का युवक नशे की हालत में आया और पुष्पराज से विवाद करने लगा। इसके बाद दोनों ने फोन करके अपने-अपने साथियों को बुला लिया।

शकील के साथी आरिफ और असरफ वहां पहुंचे और पुष्पराज पीट दिया। जिसके बाद बजरंग दल ने आधी रात को भिलाई-3 थाना घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख भिलाई-3 थाना परिसर को छावनी में बदल दिया गया। कई थानों की पुलिस को देर रात वहां बुलाया गया था। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज बजरंगियों ने शनिवार दोपहर सिरसा गेट पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया था।

 

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