बाल्को वेदांता को केन्द्रीय सूचना आयोग से पड़ी फटकार, प्रार्थी को अब देना होगा दस्तावेज..
दिल्ली :- केन्द्रीय सूचना आयोग ने बाल्को वेदांता कोरबा के जन सूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए प्रार्थी को मांगी गई दस्तावेज देने के लिए आदेश जारी किया गया है!
प्रार्थी संजय कुमार पटेल के द्वारा जन सूचना अधिकारी बाल्को वेदांता कोरबा को “सूचना के अधिकार अधिनियम” 2005 के तहत जानकारी मांगी गई थी लेकिन बाल्को वेदांता कोरबा के जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को यह कहते हुए दस्तावेज देने से मना कर दिया की बाल्को वेदांता कोरबा सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है तब प्रार्थी ने इसकी अपील प्रथम अपीलीय जन सूचना अधिकारी से की गई लेकिन प्रार्थी को वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो इसकी अपील केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी दिल्ली में की जिस पर सुनवाई करते हुए बाल्को वेदांता कोरबा के जन सूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए आदेश जारी कर प्रार्थी को मांगी गई जानकारी के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है!