The High Court canceled the order of transfer of Patwaris
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पटवारियों का दूसरे जिलों में तबादला करने दिए गए शासन के आदेश को निरस्त कर दिया. सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि इन तबादलों में नियमों का पालन नहीं किया गया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग चाहे तो नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है. कोर्ट ने इसे लेकर दायर सभी याचिकाओं को भी निराकृत कर दिया गया। पटवारी अनुराग शुक्ला, सनद कुमार विश्वास सहित अन्य का 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था।
पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए बताया गया कि पटवारियों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं. उनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है. जिले से बाहर अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो वरिष्ठता सूची में वे निचले क्रम में हो जाएंगे. साथ ही भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार है. पूर्व में कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी।