The district administration will provide scholarships for higher education to the students of the district from DMF funds
कोरबा। जिला प्रशासन द्वारा कोरबा जिले के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को शासकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा देश के प्रतिष्ठित विष्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। जिले के मूल निवासी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की हो एवं स्नातक की पढ़ाई हेतु शासकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया हो अथवा देश के प्रमुख 20 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हो, उनका शैक्षणिक शुल्क का वहन जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास मद से किया जाएगा। साथ ही उन्हें मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार देश के प्रमुख 20 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलुरू, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सहित अन्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।
विद्यार्थियों को उनके अध्ययन संस्थान के नगर के श्रेणी अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिसमें महानगर श्रेणी के शहरों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार, महानगर के नीचे की श्रेणी के शहर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 07 हजार एवं अन्य शहरों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 05 हजार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही पूर्व से ही शासन की किसी योजना से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को जिला प्रशासन द्वारा केवल अंतर की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
पात्रता हेतु अनिवार्य शर्तें –
यह छात्रवृत्ति केवल स्नातक पाठ्यक्रम के लिए ही लागू है। विद्यार्थी को कोरबा जिले के मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले विद्यार्थी के परिवार में किसी सदस्य की शासकीय नौकरी नहीं होनी चाहिए एवं विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 05 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
यह छात्रवृत्ति केवल स्नातक पाठ्यक्रम के लिए ही लागू है। विद्यार्थी को कोरबा जिले के मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले विद्यार्थी के परिवार में किसी सदस्य की शासकीय नौकरी नहीं होनी चाहिए एवं विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 05 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।