स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश.. अस्पताल में इलाज के दौरान फोटो, वीडियो बनाने पर रोक

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Ban on taking photos and videos during treatment in hospital

रायपुर : सरगुजा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवानगर में फर्श पर प्रसव की घटना के बाद सरकार सख्त हो गई है। इस संवेदनशील मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने शासकीय अस्पतालों में उपचार करा रहे व्यक्तियों की शासकीय अथवा गैर शासकीय व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे मरीज की निजता भंग होती हो।इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश हैं।

इसी प्रकार संस्थागत प्रसव के लिए अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव पश्चात प्रबंधन के लिए तय मानकों का पालन करने निर्देशित किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ की ओर से जारी आदेशों के पीछे नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की वह घटना कारण है जिसमें शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अस्पताल से गायब रहने के कारण महिला का फर्श पर ही प्रसव हो गया था।

इस घटना का एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था। स्वास्थ्य सेवाएं के उपसंचालक डा. डीके टूर्रे ने कहा कि मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इलाज से संबंधित यदि कोई शिकायत है तो अस्पताल अधीक्षक से किया जा सकता है।

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