BREKING- जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई- पहली बार 07 आदतन अपराधियों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई.. पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा की अनुशंशा पर IAS कलेक्टर अमृत विकास टोपनो की कार्रवाई

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Big action of District Police – For the first time, District Badar action was taken against 07 habitual criminals..

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- वर्षों के बाद शक्ति में पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है,जिला सक्ती में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त लोकसभा चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा (IPS) की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ( IAS) द्वारा 07 आदतन अपराधियो को जिला बदर किया गया है, एवं पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से जहां अपराधियों में दशहत है, तो वहीं लोगों का कहना है कि कई वर्षों के बाद पुलिस की अनुशंसा पर ऐसी कार्रवाई हुई है

पुलिस द्वारा जिन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसमें निर्मल राही पिता परसराम राही उम्र 35 साल साकिन वार्ड क्र.01 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग,राजकुमार उर्फ भोलू पिता पवन अग्रवाल उम्र 29 साल साकिन हटरी चौक राम मंदिर के पास वार्ड नं. 07 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग.,समीर बघेल पिता पारस बघेल उम्र 21 साल साकिन सोसायटी चौक सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग, राजेन्द्र कश्यप पिता रामनाथ कश्यप उम्र 23 साल साकिन मल्दा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग,प्रकाश यादव उर्फ भंाचा पिता कीर्तन उर्फ रामभरोस उम्र 26 साल साकिन वार्ड नं. 10 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग.,किशन राय पिता नीलकंठ राय उम्र 25 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग,त्रिदेव राय पिता राजकुमार राय उम्र 24 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग. शामिल है,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को मद्देनजर रखते हुये जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव सम्पन्न कराने हेतु जिले के आदतन अपराधियो तथा अपने स्वभाव मे सुधार नही लाने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध जिला बदर हेतु पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (IPS) द्वारा थाना प्रभारियो को निर्देशित करने पर, थाना प्रभारी सक्ती द्वारा 01 समीर बघेल पिता पारस बघेल उम्र 21 साल साकिन सोसायटी चौक सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग., 02 निर्मल राही पिता परसराम राही उम्र 35 साल साकिन वार्ड क्र.01 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग., 03 राजकुमार उर्फ भोलू पिता पवन अग्रवाल उम्र 29 साल साकिन हटरी चौक राम मंदिर के पास वार्ड नं. 07 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग., थाना प्रभारी हसौद द्वारा 01 त्रिदेव राय पिता राजकुमार राय उम्र 24 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग., 02 किशन राय पिता नीलकंठ राय उम्र 25 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग., 03 राजेन्द्र कश्यप पिता रामनाथ कश्यप उम्र 23 साल साकिन मल्दा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग., थाना प्रभारी बाराद्वार द्वारा प्रकाश यादव उर्फ भंाचा पिता कीर्तन उर्फ रामभरोस उम्र 26 साकिन वार्ड नं. 10 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्व जिला बदर हेतु प्रतिवेदन पेश करने पर पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा (IPS) द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से अनावेदको के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय सक्ती को प्रतिवेदन प्रेषित गिया गया था, जिस पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ( IAS) जिला दण्डाधिकारी कार्यालय सक्ती द्वारा हुआ।

अनावेदक – 01 निर्मल राही पिता परसराम राही उम्र 35 साल साकिन वार्ड क्र.01 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग., के विरूद्ध अपराध क्रमांक 17/2018 धारा ,294,506,323,427,भादवि, 54/2018 धारा 456,427,294,506,34 भादवि, 460/2019 धारा 294,506,34 भादवि, 92/2020 धारा 147,294,506बी,323,327,341,427,148 भादवि, एवं 25 आर्म्स एक्ट, 116/2023 धारा 294,506,427,34 भादवि एवं इश्तगाशा क्रमांक 03/2018, 03/2023 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 111/2007, 445/2007, 576/2018, 89/2018, धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/113/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 02 राजकुमार उर्फ भोलू पिता पवन अग्रवाल उम्र 29 साल साकिन हटरी चौक राम मंदिर के पास वार्ड नं. 07 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्ध अपराध क्रमांक 114/2015 धारा 458,506,34,भादवि, 161/2016 धारा 294,506,323,भादवि, 244/2016 धारा 384,294,506,323, भादवि, 118/2017 धारा 294,506,323,458,427 भादवि, 195/2017 धारा 327 भादवि, 304/2018 धारा 294,506,323 भादवि, 491/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 267/2019 धारा 294,506,323,509 भादवि, 332/2019 धारा 452,294,506,323 भादवि, 200/2020 धारा 294,506,323,327,427 भादवि, 311/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 119/2024 धारा 294,506,323,34 भादवि, 120/2024 धारा 452,294,506,323,34 भादवि, 190/2020 धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट, एवं इश्तगाशा क्रमांक 11/2016, 02/2017, 05/2018 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 133/2016, 181/2016, 459/2016, 32/2018, 415/2018, 641/2018, 41/2019, 81/2019, 200/2019, 237/2019, 279/2019 धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/114/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बलौदाबाजार भांटापारा जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 03 समीर बघेल पिता पारस बघेल उम्र 21 साल साकिन सोसायटी चौक सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ.ग.के विरूद्ध अपराध क्रमांक 112/2018 धारा 452,294,506,323,34 भादवि, 519/2018 धारा 341,392,34 भादवि, 242/2021 धारा 294,506,323 भादवि, 362/2021 धारा 341,365,394,294,506,34 भादवि, 209/2023 धारा 341,384 भादवि एवं इश्तगाशा क्रमांक 10/2018, 01/2022, 06/2023, धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 171/2018, 560/2018, 567/2018, 74/2018 धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/115/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 04 राजेन्द्र कश्यप पिता रामनाथ कश्यप उम्र 23 साल साकिन मल्दा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्ध अपराध क्रमांक 38/2020 धारा ,294,506बी,323,34,भादवि, 91/2020 धारा 294,506,323,34भादवि, एवं 25 आर्म्स एक्ट, 88/2021 धारा 294,506बी,323,भादवि, एवं 4,5 टोनही अधि., एससी,एसटी एक्ट, 45/2022 धारा 294,506,323,34 भादवि, 07/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, 55/2023 धारा 294,506,323 भादवि एवं इश्तगाशा क्रमांक 06/2023 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 88/2023 धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/116/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बलौदाबाजार भांटापारा जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 05 प्रकाश यादव उर्फ भंाचा पिता कीर्तन उर्फ रामभरोस उम्र 26 साल साकिन वार्ड नं. 10 बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्ध अपराध क्रमांक 318/2018 धारा ,294,506,323,34,भादवि, 183/2019 धारा 324 भादवि, 45/2020 धारा 458,294,506बी,323,34 भादवि, 45/2021 धारा 341,147,294,506,323,34 भादवि एवं एससी एसटी एक्ट, 01/2022 धारा 294,506,323,34 भादवि, 169/2022 धारा 307,34 भादवि एवं एससी,एसटी एक्ट, एवं इश्तगाशा क्रमांक 02/2010 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 51/2018 धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/117/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 06 किशन राय पिता नीलकंठ राय उम्र 25 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्ध अपराध क्रमांक 135/2020 धारा 294,506बी,323,147,148,149,भादवि, 84/2022 धारा 294,506,323,34भादवि, 149/2022 धारा 294,506,323,भादवि, 110/2023 धारा 294,506,323,327,427,384,34 भादवि, 111/2023 धारा 341,294,506,307,395,397 भादवि, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट, एवं इश्तगाशा क्रमांक 05/2023 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 210/2023 धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/118/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है*

अनावेदक – 07 त्रिदेव राय पिता राजकुमार राय उम्र 24 साल साकिन नरियरा थाना हसौद जिला सक्ती छ.ग. के विरूद्ध अपराध क्रमांक 135/2020 धारा ,294,506बी,323,147,148,149,भादवि, 156/2022 धारा 294,506,323,34भादवि, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट, 110/2023 धारा 294,506,323,327,427,384,34 भादवि, 111/2023 धारा 341,294,506,307,395,397 भादवि, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट, एवं इश्तगाशा क्रमांक 04/2023 धारा 110 दं.प्र.सं. तथा इश्तगाशा क्रमांक 103/2020, 106/2020, धारा 107,116(3) दं.प्र.सं. का प्रकरण दर्ज होने एवं अपने आदत में सुधार नही लाने से आदेश क्रमांक/119/वा.जि.दण्डा./2024 सक्ती दिनांक 03.05.2024 के माध्यम से अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिकनयम 1990 की धारा 03 एवं 05 के तहत जिला सक्ती तथा समीपवर्ती राजस्व जिला जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिले क्षेत्र से 01 वर्ष के अवधि के लिये बाहर चले जाने आदेश लागू किया गया है।

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