लोकसभा निर्वाचन 2024, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी
सूरजपुर- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 ख, ’’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’’ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्देश है।
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं घोषणा के अनुसार सूरजपुर जिले में तृतीय चरण में मतदान किया जाना है। मतदान दिवस 07 मई 2024 को मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा।