शराब पीकर मतदान प्रशिक्षण में शामिल हुए शिक्षक, कलेक्टर द्वारा निलंबित

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शराब पीकर मतदान प्रशिक्षण में शामिल हुए शिक्षक, कलेक्टर द्वारा निलंबित

जगदलपुर- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के. ने मतदान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शराब पीकर आने वाले दो सहायक शिक्षकों को निलंबित तथा प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले करने एक पीठासीन और एक मतदान कर्मी 01 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान कर्मियों का 1 अप्रैल को विद्याज्योति स्कूल में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में उपस्थित सहायक शिक्षक विनय कुमार मिंज, खगेश्वर कश्यप द्वारा मद्यपान का सेवन करने की शिकायत प्राप्त होने पर डॉक्टर मुलाहिजा कराये जाने पर डॉक्टर के द्वारा मद्यपान किये जाने की पुष्टि किया गया। विनय कुमार मिंज, खगेश्वर कश्यप द्वारा यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के प्रतिकूल है।

शिकायत प्रथम दृष्टिया सही पाये जाने पर विनय कुमार मिंज और खगेश्वर कश्यप के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

इसके अलावा मतदान दल में पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल में शराब का सेवन के संदेह के आधार पर चिकित्सायी जांच में पुष्टि होने पर व्याख्याता (1) भदरू राम बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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