आधार और पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख आज, कल से हो जायेंगे डीएक्टिवेट
रायपुर- वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत सोमवार एक अप्रैल से हो रही है और इसके साथ ही आम आदमी के जनजीवन में छह बड़े बदलाव होने वाला है। सोमवार से होने वाले बदलावों में फास्टैग, पैन-आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस और डेबिटकार्ड से जुड़े नियम हैं। आप अपने जरूरी काम रविवार 31 मार्च तक निपटा लें।
एक अप्रैल से नए नियमों के तहत नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवायसी अपडेट करने की तारीख 31 मार्च तय की है और केवायसी नहीं हुआ तो एक अप्रैल से फास्टैग बंद हो जाएगा। एनएचएआइ का कहना है कि वन व्हीकल, वन फास्टैग पहले के तहत बिना केवाइसी वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट या डिएक्विटव कर दिया जाएगा।
आधार व पैनकार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। लिंक नहीं करने पर एक अप्रैल से आपका पैनकार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। एक अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
इंश्योरेंस पालिसी में निवेश करने वालों के लिए भी सोमवार से नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी आफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया है तथा समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत पालिसी होल्डर तीन साल के भीतर पालिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और सातवें साल के बीच इंश्योरेंस सरेंडर करने पर वैल्यू अधिक हो सकता है।