अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका,दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार
आबाकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही अदालत ने रिहा करने संबंधी अंतरिम राहत की अर्जी पर भी ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा। केजरीवाल की तरफ से दी गई लंबी जिरह और जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका व अंतरिम राहत की अर्जी पर तीन अप्रैल को सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा और इस पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।