अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ली गई बैठक

Must Read

अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ली गई बैठक

* प्राधिकृत मीडियाकर्मी, डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का कर सकतें है प्रयोग

* 17 अप्रैल 2024 तक प्रारूप 12 (घ) भरकर कार्यालय कलेक्टर पोस्टल बैलेट शाखा, कक्ष क्रमांक बी-08 में करें जमा

सूरजपुर- अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आज जिला संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष बैठक ली गई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्राधिकृत मीडिया कर्मी (जिन्हे लोक सभा आम निर्वाचन 2024 मतदान और मतगणना क्षेत्र हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया गया है), विद्युत विभाग, बीएसएनएल, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्टेट मिल्क यूनियन, को ऑपरेटिव सोसाइटी, हेल्थ डिपार्टमेंट और फुड कॉपोरेशन को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। आयोग के निर्देश के परिपालन में संबंधित विभाग के लिये नोडल नियुक्त किया गया है।

बैठक में इन संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर डाक मतपत्र की अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

निर्वाचन दिवस के दिन निर्वाचन गतिविधियों को कवरेज करने वाले प्राधिकृत मीडिया कर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वे मीडिया कर्मी जिन्हें मतदान दिवस के दिन की गतिविधियों के कवरेज के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पास जारी किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु शामिल हैं, उन्हे अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिसमें अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत मीडिया कर्मी जो डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें प्रारूप 12 (घ) भरकर कार्यालय कलेक्टर पोस्टल बैलेट शाखा, कक्ष क्रमांक बी-08 में 17 अप्रैल 2024 तक जमा कराना है।

बैठक में पोस्टल बैलट नोडल अधिकारी श्रीमती शिवानी जयसवाल, अलेक्जेण्डर केरकेट्टा (जिला सांख्यिकी अधिकारी) व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Latest News

अब इन कर्मचारियों की लटकेगी सैलरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का नया...

More Articles Like This