मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से कोर्ट ने किया इंकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा है कि इसपर तुरंत सुनवाई की जाए। केजरीवाल की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों आदेश अवैध हैं, उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा कर देना चाहिए। इसपर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया है।
केजरीवाल के वकील द्वारा इस याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए दी गई अर्जी को तत्काल सूचीकरण के लिए कहा गया था। अब हाईकोर्ट ने इससे साफ इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले को बुधवार को फिर से खोलने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इससे पहले दिन में, केजरीवाल, जो इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, ने शनिवार शाम या रविवार तक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि इस बीच होली की छुट्टी पड़ रही है और इसी वजह से छुट्टी के बाद 27 मार्च (बुधवार) को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और उसके बाद ही अब मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।