All liquor shops will remain closed on Holi, order issued
कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने आगामी होली पर्व पर 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 25 मार्च को होली पर्व के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ. एल. 3 बार एवं मद्यभण्डागार को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए है।