Supreme Court refuses to ban granting of citizenship under CAA
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अधिसूचित नियमों के तहत नागरिकता देने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हम प्रथमदृष्टया कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। पीठ के सामने विभिन्न याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मांग रखी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह बयान देने के लिए कहा जाए कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक इस कानून के तहत कोई नागरिकता नहीं देंगे। इस पर मेहता ने कहा, मैं कोई बयान नहीं देने जा रहा हूं।