हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 215 ट्रांसफर आदेश किया निरस्त

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High Court canceled 215 transfer orders issued by the state government

बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के किए गए तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) के 215 ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया है.

बता दें कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को आधार बनाकर ट्रांसफर किए थे, लेकिन 27 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फरवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया. जिसके बाद इस ट्रांसफर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थीं.

 

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