निर्वाचन के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न साधनों को अनुमति देने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

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निर्वाचन के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न साधनों को अनुमति देने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

 

 

सूरजपुर- आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास जी के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर एवं नोडल अधिकारी (परमिशन शाखा एकल खिड़की प्रणाली) श्री नरेन्द्र पैकरा (उप जिला निर्वाचन अधिकारी) के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी प्राचार्य एवं श्री शम्भू प्रसाद निषाद प्राचार्य द्वारा निर्वाचन के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न साधनों का अनुमति देने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में दिया गया। जिसमें उनके द्वारा चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के अनुमति, चुनावी रैली की अनुमति, चुनावी सभा, रोड शो, लाउडस्पीकर की अनुमति, हेलीकॉप्टर, विमान की अनुमति प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। उनके द्वारा पी.पी.टी. के माध्यम से अनुमति देने के मार्गदर्शक सिद्धांतों को बताया गया।

चुनाव प्रचार हेतु जिले में चिन्हांकित सार्वजनिक स्थलों में सभा की अनुमति दी जाएगी जो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित रहेगी। रोड शो हेतु वाहनों की संख्या अधिक होने पर उसे काफिला में तोडा जायेगा। प्रत्येक काफिले में अधिकतम 10 वाहन रहेंगे और काफिलों के बीच न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रहेगी। सभी प्रकार की अनुमति हेतु सुविधा ऑनलाईन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है जिसमें अभ्यर्थी अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन होकर ऑनलाईन अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं से लगे हुए खेल मैदानों में अनुमति देने हेतु संस्था प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय के सहायक प्रोग्रामर श्री उमेश कुमार आयाम एवं श्री मोहितेश्वर साहू ई.डी.एम. एनआईसी द्वारा सुविधा एप्प वेबपोर्टल का डेमो करा करके व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

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