- CAA will not be implemented in these states of the country
CAA Notification: देश में कल यानी सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम (हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी) शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशभर में लागू होने के बाद भी ये कानून पूर्वोत्तर के राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा।
उप पंजीयक उमेश गुप्ता के संरक्षण में जिले में खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार? खिसोरा बना बानगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त कई क्षेत्र शामिल हैं।
जानें क्यों लागू नहीं होगा यहां सीएए
कानूनी नियमों के मुताबिक, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पूर्वोत्तर के उन सभी राज्यों में लागू नहीं होगा।। जहां देश के अन्य इलाकों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता पड़ती है।
बता दें कि इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। इस परमिट के बिना देश का कोई नागरिक इन इलाकों में घूमने नहीं जा सकता।
इन राज्यों को मिलेगी CAA से छूट
सोमवार को अधिकारियों ने अधिसूचित कानून के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया था, उन्हें भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के दायरे से बाहर रखा गया है. ये स्वायत्त परिषदें देश के असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अस्तित्व में हैं।