घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक

Must Read

घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक

सूरजपुर- कलेक्टर  रोहित व्यास द्वारा जन चौपाल कार्यक्रम में आवेदक अच्छेलाल विश्वकर्मा द्वारा जिला सूरजपुर अंतर्गत घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक रूप से होटल, ठेलों एवं अन्य स्थानों पर इस्तेमाल कर रहे व्यक्तियों के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है। संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से विभाग द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग रोकने हेतु तथा सरकारी तेल कंपनी वितरण प्रणाली की (डीएसी) बायोमेट्रिक, बारकोडिंग कराने के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग (एस.एल. आर.) व्ही.आई.पी. रोड रवि ग्राम तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) को पत्र प्रेषित किया गया है।

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3(1) ख, 4(1) क ग, 6, 7(1) क, का उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। क्षेत्रान्तर्गत होटल, ठेलों एवं अन्य स्थानों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के उपयोगकर्ता व्यक्तियों को व्यवसायिक कनेक्शन लेने तथा व्यावसायिक सिलेण्डरों का उपयोग करने संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर निर्देशों का पालन करने के कड़े निर्देश दें एवं एक सप्ताह पश्चात निर्देशो का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करने के लिये सुनिश्चित करें।

Latest News

बांकीमोंगरा नगर पालिका के सेटअप और विकास कार्यों के लिए उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात

नवनिर्मित बांकीमोंगरा नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में बांकीमोंगरा नगर पालिका...

More Articles Like This