बेटी अपनी मौसी के साथ बाजार जाने का कहकर निकली बाहर, फिर नहीं लौटी घर, और जब कुछ दिनों के बाद मिली तब..

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Rape of minor, culprit sentenced to 20 years jail

महासमुंद जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। घटना 2 मई 2023 की है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के परिवार वालों ने महासमुंद सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी अपनी मौसी के साथ बाजार जाने का कहकर निकली, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

युवक को गिरफ्तार कर नाबालिग को किया गया था रेस्क्यू

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग को एक युवक राज उर्फ शैलेष जांगड़े (21) शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया है। पुलिस ने 5 मई 2023 को युवक को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

इंस्टाग्राम पर हुई थी युवक से जान-पहचान

पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि राज से उसकी जान-पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और प्रेम हो गया था। 2 मई 2023 को राज का फोन आया कि वह उससे शादी करना चाहता है। ऐसा कहकर उसने लड़की को रायपुर बुलाया।

मुंगेली का रहने वाला है दोषी युवक

नाबालिग भी शादी की बात सुनकर रायपुर चली गई। यहां से युवक लड़की को लेकर मुंगेली चला गया और उससे रेप किया। मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद सबूतों के मद्देनजर राज उर्फ शैलेष जांगड़े को रेप का दोषी पाया। दोषी मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोइद्रा का रहने वाला है।

जुर्माना नहीं चुकाने पर भुगतना पड़ेगा अतिरिक्त कारावास

विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने राजा उर्फ राज उर्फ शैलेष जांगड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं चलेंगी साथ-साथ

इसी तरह अपहरण के मामले में दोषी युवक को धारा 366 के तहत 5 साल और एक हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 366 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर एक और दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक सलीम कुरैशी ने पैरवी की।

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