मासूम भांजी को देखे मामा की बिगड़ी नीयत, दुष्कर्म के मामले में हुई आजीवन कारावास की सजा

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Seeing the innocent niece, the uncle’s intentions got spoiled, what kind of punishment was life imprisonment in a rape case?

कोरबा। मासूम भांजी पर रिश्ते के मामा की नीयत बिगड़ गई। उसने अनैतिक को अंजाम दे दिया। मामले में दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्मी मामा को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उसे जीवन पर्यंत जेल में ही बितानी होगी। यह फैसला विशेष न्यायालय पाक्सो ने दिया है।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक घटना 14 जुलाई 2021 को मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में घटित हुई थी। जहां 28 वर्षीय युवक निवास करता था। उसकी नीयत पड़ोस में रहने वाली रिश्ते के भांजी पर बिगड़ गई। उसने 8 वर्षीय मासूम से अनैतिक कृत्य को अंजाम दे दिया। सूचना मिलते ही तात्कालिन पुलिस चौकी प्रभारी शिवकुमार धारी ने आरोपी को दबोच लिया। मामले में पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो में चल रही थी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार धुरव ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश कर दिया। जिससे आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को जीवन पर्यंत जेल में बितानी होगी। यह बात फैसले में स्पष्ट किया गया है।

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