यदि नाबालिक गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनके अभिभावक को होगी 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है शासन ने नाबालिक किशोर,किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने देते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लिया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है आदेश में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे देते हैं तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे अगर नाबालिक वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल की सजा और 25 हजार तक के जुर्माना दंड के रूप में दिया जा सकता हैं। साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। यदि नाबालिक गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने परिवहन विभाग की तरफ से यह कड़े निर्देश जारी किए हैं।