Wife beaten to death with a stick due to suspicion of character
जांजगीर-चाम्पा के नवागढ़ थाना के अवरीद गांव में चरित्र शंका को लेकर पत्नी को डंडे से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति गंगाराम श्रीवास को जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि अवरीद का गंगाराम श्रीवास, उसकी पत्नी संगीता श्रीवास के चरित्र पर शंका करता था और उसके साथ मारपीट करता था. 11 मार्च 2021 को पति ने पत्नी संगीता को डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आया था, जहां इलाज के दौरान उसकी पत्नी संगीता श्रीवास की मौत हो गई थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर महिला संगीता की मौत डंडे से चोट लगने पर हुई थी. इस पर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी पति गंगाराम श्रीवास को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.