18 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित
सूरजपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देषी, विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देष वर्ष 2023-24 नियम के अनुसार 18 दिसंबर 2023 (गुरू घासीदास जयंती) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार दिनांक 18 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।