लोक सेवा आयोग में चयन के बाद तोड़ना होगा कोचिंग सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट, सीसीपीए ने जारी किए आदेश

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After selection in Public Service Commission, contract with coaching center will have to be broken, CCPA issued orders

नई दिल्ली- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) पास करने के बाद अभ्यर्थी अब कोचिंग के लिए विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली सीएसई परीक्षा में सफल होने वाले या फिर टॉपर कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद उन्हें कोचिंग से अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके पीछे की वजह यह है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने कहा है कि इन कोचिंग संस्थानों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा के टॉपर्स का उपयोग करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं” धाराओं के अंतर्गत आता है। CCPA का कहना है कि कोचिंग संस्थान कैंडिडेट्स को लुभाने के लिए बड़े-बड़े दाव करते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 20 आईएएस कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस भेजा है। इसके चलते अब आईएएस व आईपीएस बनने के बाद कोई भी अभ्यर्थी कोचिंग के विज्ञापनों में नजर नहीं आ सकते हैं।

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