पार्षद को हाईकोर्ट से मिली राहत, कलेक्टर की कार्यवाई पर हाईकोर्ट का फैसला…

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पार्षद को हाईकोर्ट से मिली राहत, कलेक्टर की कार्यवाई पर हाईकोर्ट का फैसला…

बिलासपुर – कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पांडातराई के वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद सरोज जायसवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने दोबारा पार्षद को उसके पद पर बहाल कर दिया है। कुछ ही महीने पहले नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सरोज जायसवाल को पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर दिया था।

कलेक्टर के फैसले के खिलाफ सरोज जायसवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

जानकारी अनुसार नगर पंचायत पांडातराई अध्यक्ष ने कबीरधाम कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि पार्षद सरोज जायसवाल नगर पंचायत की आम सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। लगातार छह बैठकों में अनुपस्थित रहने का हवाला देकर सरोज को पार्षद पद के लिए अयोग्य बताया था। इस पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पार्षद को अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया था। पार्षद ने कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसके पद को दोबारा बहाल कर दिया हैं।

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