कलेक्टर ने पंचायत सचिव को किया निलंबित, मुख्यालय हुआ अटैच….
सक्ती – निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर सक्ती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नूपुर राशि पन्ना ने ग्राम पंचायत रायपुरा के सचिव को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत सचिव को मुख्यालय जनपद पंचायत जैजैपुर अटैच किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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आपको बता दे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ग्राम पंचायत में शासकीय एवम् निजी संस्थाओं से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद 12 अक्टूबर को ग्राम पंचायत रायपुरा के निरीक्षण में पूरे ग्राम पंचायत संपत्ति विरूपण नहीं होना पाया गया जो कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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ग्राम पंचायत रायपुरा सचिव लक्ष्मण दास महंत, जनपद पंचायत जैजैपुर का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों का अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है। इसलिए सचिव लक्ष्मण दास महंत ग्राम पंचायत रायपुरा को उक्त कृत्य के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।