कोचिंग सेंटर पर हाई कोर्ट हुआ सख्त, बंद होंगे कोचिंग सेंटर?
नई दिल्ली – “छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता” उच्च न्यायालय ने यह बात उस वक्त कही है जब दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे कोचिंग सेंटर के मामले पर याचिका कर्ताओं पर सुनवाई की गई।
बताया जा रहा है कि दिल्ली में बेतरतीब तरीके से बिना सुरक्षा इंतजाम के चल रहे कोचिंग इंस्टिट्यूट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित कई कोचिंग सेंटर जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद करने की भी करवाई हो सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ” छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता” और शहर में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के रूप नहीं होने वाले कोचिंग सेंटर को बंद करना होगा।अदालत सरकारी नौकरी की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोचिंग केंद्र मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटरों के संचालन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, साथ ही अदालत ने जून में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना का स्वताः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर खुद कार्रवाई शुरू की।