छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाले के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला…
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर सहित चार लोगों की जमानत याचीका खारिज कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया है।
क्या है पूरा मामला …
छत्तीसगढ़ में ईडी ने 5 महीने पहले कारोबारी अनवर ढेबर को अरेस्ट किया था। ईडी ने दावा किया है कि 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के कारोबार से पैदा किया जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया गया।
ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ढेबर ने अपने साथ जुड़े लोगों को कमीशन के आधार पर पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम राजनीति संरक्षण देने वालों को दे दी। इस केस में आबकारी विभाग के अधिकारी ए पी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को भी पकड़ा था।
22 मई 2023 को ईडी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक जानकारी में कहां गया है कि अनवर ढेबर, ए पी त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.17 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की गई है। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड रुपए की संपत्ति ईडी द्वारा अटैक की जा चुकी है इसमें कैश और एफडी होल्ड किए गए हैं।
ईडी द्वारा जांच किए गए तो यह भी पाया कि शराब घोटाले में निरुद्ध कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़ी जांच रायपुर, भिलाई और मुंबई में की गई जिसमें नया रायपुर में 53 एकड़ भूमि मिली जिसकी कुल कीमत लगभग 21.600 करोड रुपए बताई गई है। यह अनवर ढेबर द्वारा ज्वाइंट वेंचर के रूप में इस्तेमाल की गई थी।