हाईकोर्ट ने किया बच्ची का नामकरण, माता-पिता द्वारा नही हो पा रही थी सहमति
केरल हाईकोर्ट ने तीन वर्ष की एक बच्ची का नामकरण किया है। बच्ची के नाम को लेकर उसके माता-पिता के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। बच्ची के माता-पिता अब अलग हो चुके हैं।
जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा कि मां की ओर से सुझाए गए नाम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। मां के साथ ही बच्ची वर्तमान में रह रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही पिता की ओर से सुझाए गए नाम को भी शामिल किया जाना चाहिए। मामला अलग रह रहे पति-पत्नी से जुड़ा है, जिनके बीच अपनी बेटी के नाम को लेकर विवाद था। बच्ची के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र पर कोई नाम नहीं था। इसलिए उसकी मां ने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि, जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार ने नाम दर्ज करने के लिए माता-पिता दोनों की उपस्थिति पर जोर दिया। जब दंपति नाम पर आम सहमति नहीं बना सके, तो मां ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जानकारी के मुताबिक,बच्ची का जन्म 12 फरवरी, 2020 को हुआ था और उसके माता-पिता के बीच रिश्ते में खटास आ गई।
बच्ची का नाम ‘पुण्या बालगंगाधरन नायर’ या ‘पुण्या बी. नायर’ के नाम पर पहुंची और फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा, ‘नाम पर दोनों पक्षों के बीच विवाद को शांत करने के लिए बच्ची का नाम पुण्या रखने का निर्देश दिया जाता है और नायर के साथ पिता का नाम बालगंगाधर भी जोड़ा जाएगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की बेटी, जिसका जन्म 12 फरवरी 2020 को चौथे प्रतिवादी के साथ विवाह में हुआ था, को ‘पुण्या बालगंगाधरन नायर’ या ‘पुण्या बी. नायर’ नाम दिया जाता है।’ अदालन ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा।