हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारी को हटाने दिया आदेश..
पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर ईडी द्वारा जांच पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कोर्ट में मामले के संदर्भ में जांच कर रहे सहायक निदेशक मिथिलेश मिश्रा को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि पिछले सुनवाई की पेशी में मिश्रा द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मिश्रा को सौपा गया काम किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौपा जाए, यहआदेश दिया है।
जस्टिस अमृता सिंह की पीठ ने ईडी निदेशक को 3 अक्टूबर तक मिश्रा को जांच से हटाने कहा है। जस्टिस सिन्हा ने कहा हमें ईडी के अधिकारी की दक्षता पर विश्वास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा को बंगाल में किसी मामले की जांच ना सौपी जाए। मिश्रा ने ही तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा है।