कोरबा कलेक्टर को भी बनाए पक्षकार, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश….
बिलासपुर – कोरबा जिले में शहर सहित ग्रामीण अंचल में जगह-जगह गलत तरीके से राखड़ डंप करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कोरबा कलेक्टर को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा है जिसकी अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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रायपुर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता वीरेंद्र पांडे ने अधिवक्ता पलाश तिवारी के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि फ्लाई ऐश पाटने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को है।
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लेकिन इसके विपरीत यह अनुमति राजस्व अधिकारी (एसडीओ रेवेन्यू) के द्वारा दिया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा पर यह गंभीर खतरा है।
हाई कोर्ट ने शासन से यह बताने के लिए कहा था कि ऐसे क्या दस्तावेज है जिसके आधार पर इस तरह डंपिंग की अनुमति दी जा रही है। इस मामले में मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोरबा कलेक्टर को भी पक्षकार बनाएं, इसके बाद मामले में सुनवाई की जाएगी जिसके लिए अगली सुनवाई तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है।