नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर दर्ज एफआईआर हुआ खारिज…
रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पलाश चंदेल के ऊपर शिक्षिका द्वारा लगाए गए बलात्कार व गर्भपात पर उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का मानना है कि प्रार्थिया वयस्क और समझदार थी जिसे संबंधों के बारे में पूरी समझदारी थी और जो भी हुआ उसकी सहमति से हुआ।
आपको बता दे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी शिक्षिका ने रेप का आरोप लगाते हुए रायपुर में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में प्रार्थीय ने बताया था कि वह स्कूल टीचर है और 2018 में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से पलाश से उसकी बातचीत शुरू हुई और दोनों की दोस्ती हो गई थी जिसके बाद उनके बीच प्रेम परवान चढ़ गया और शादी का झांसा देकर पलाश चंदेल द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
इसके अलावा महिला ने पलाश चंदेल पर गर्भपात कराने और मारपीट करने तथा नौकरी से निकलवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर रायपुर के महिला थाने में धारा 376, 376(2), (छ) 313 3 (2) एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत शून्य में अपराध दर्ज कर केश डायरी जांजगीर स्थानांतरित कर दी थी।
जांजगीर पुलिस मामले की जांच कर रही थी, इस दौरान राज्य महिला आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत कर पलाश की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। पीड़िता का पुलिस पर भी आरोप था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस आरोपी पलाश की गिरफ्तारी नहीं कर रही है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है।
इस दौरान पुलिस ने पलाश की गिरफ्तारी के लिए नेता प्रतिरोध नारायण चंदेल के घर के अलावा अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी थी। अप्रैल माह में पलाश को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। इसके बाद पलाश ने पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर मुचलका ले लिया था इसके साथ ही पलाश के अधिवक्ता हरि अग्रवाल के माध्यम से एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।